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हरेली रैली देखने पहुंचे लोगों से मारपीट एवं धारदार हथियार लहराकर धमकाने वाले 03 आरोपी गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त हथियार एवं डंडा जप्त

दुर्ग। जामुल थाना क्षेत्र में हरेली रैली देखने पहुंचे लोगों के साथ मारपीट करने और धारदार हथियार लहराकर जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल किया गया एक धारदार लोहे का हथियार और लकड़ी का डंडा भी जब्त किया है।

पुलिस के अनुसार, घटना 22 अगस्त 2026 की शाम करीब 6 बजे की है। साहिल साहू अपने दोस्तों शुभम पाठक, वासु निषाद और तनु निषाद के साथ शंकर नगर के पास छावनी में हरेली रैली देखने पहुंचा था। इसी दौरान श्रमिक नगर निवासी रितेश कश्यप, राहुल, समीर और अन्य लोगों का शुभम के साथ विवाद हो गया और मारपीट शुरू हो गई।

बीच-बचाव करने पर प्रार्थी से भी मारपीट

शुभम के साथ मारपीट होते देख साहिल साहू ने बीच-बचाव करने का प्रयास किया। आरोप है कि इस दौरान आरोपियों ने साहिल के साथ भी मारपीट और गाली-गलौज की। उसकी मां और बहन ने भी विवाद शांत कराने की कोशिश की।

इसी दौरान आरोपी रितेश कश्यप द्वारा कथित तौर पर धारदार हथियार निकालकर लहराया गया और जान से मारने की धमकी दी गई। मारपीट में साहिल को चोटें आईं, जिसके बाद उसने जामुल थाने में शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस ने तत्काल कार्रवाई कर 3 आरोपियों को पकड़ा

प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना जामुल में अपराध क्रमांक 599/2026 दर्ज किया गया। मामले में धारा 296, 351(3), 115(2), 3(5) बीएनएस और धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू की गई।

घटना की गंभीरता को देखते हुए जामुल पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की और संभावित ठिकानों पर घेराबंदी की। पुलिस की कार्रवाई में रितेश कश्यप, समीर खान और राहुल बेहरा को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक धारदार लोहे का हथियार और एक लकड़ी का डंडा जब्त किया। तीनों आरोपियों को 23 अगस्त 2026 को विधिवत गिरफ्तार किया गया।

पुलिस ने की शांति बनाए रखने की अपील

दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से सार्वजनिक आयोजनों और रैलियों के दौरान शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है। पुलिस ने कहा कि किसी भी तरह के विवाद, मारपीट या संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को दी जाए।

पुलिस के मुताबिक, कानून हाथ में लेने, धारदार हथियारों का प्रदर्शन करने या किसी व्यक्ति को भयभीत करने वाले कृत्यों में शामिल लोगों के खिलाफ साक्ष्यों के आधार पर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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